दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला:बेटे-बहू का झगड़ा झेलने को मजबूर नहीं हैं बुजुर्ग सास-ससुर

दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला:बेटे-बहू का झगड़ा झेलने को मजबूर नहीं हैं बुजुर्ग सास-ससुर

बेटे और-बहू के बीच रोज की झिकझिक झेल रहे बुजुर्ग मां-बाप के लिए दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि बहू-बेटे में रोज होने वाले विवादों और हो हल्ला के बीच बुजुर्ग मां-बाप को अधिकार है कि वो बहू को घर से बाहर निकाल सकें।

कोर्ट से साफ शब्दों में कहा है कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत किसी बहू को संयुक्त घर में रहने का अधिकार नहीं है और उसे ससुराल के बुजुर्ग लोगों की ओर से बेदखल किया जा सकता है, जो शांतिपूर्ण जीवन जीने के हकदार हैं।

जस्टिस योगेश खन्ना एक बहू की ओर से निचली अदालत के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रहे थे, जिसके तहत उसे ससुराल में रहने का अधिकार नहीं दिया गया था। उन्होंने कहा कि एक संयुक्त परिवार के मामले में संबंधित संपत्ति के मालिक अपनी बहू को संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि इस मामले में यह उचित रहेगा कि याचिकाकर्ता को उसकी शादी जारी रहने तक कोई वैकल्पिक आवास प्रदान किया जाए।

न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि इस मामले में सास-ससुर लगभग 74 और 69 साल के वरिष्ठ नागरिक हैं। वे शांतिपूर्ण जीवन जीने और बेटे-बहू के बीच के वैवाहिक कलह से प्रभावित न होने के हकदार हैं। न्यायाधीश ने आदेश में कहा, ‘मेरा मानना है कि चूंकि दोनों पक्षों के बीच तनावपूर्ण संबंध हैं, ऐसे में जीवन के अंतिम पड़ाव पर बुजुर्ग सास-ससुर के लिए याचिकाकर्ता के साथ रहना सही नहीं होगा।

इसलिए याचिकाकर्ता को घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम की धारा 19(1)(AF) के तहत कोई वैकल्पिक आवास मुहैया कराया जाए।’अदालत ने कहा कि पति ने भी पत्नी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जो किराये के घर में अलग रहता है। पति ने मां- बाप की संपत्ति पर किसी भी तरह का दावा नहीं पेश किया है। हाई कोर्ट ने कहा- घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा-19 के तहत आवास का अधिकार संयुक्त घर में रहने का एक जरूरी अधिकार नहीं है। विशेष तौर पर उन मामलों में, जहां बहू अपने बुजुर्ग सास-ससुर के खिलाफ है।

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