रायपुर में प्रदर्शन पर प्रतिबंध:जिले भर में धारा 144 लागू

रायपुर में प्रदर्शन पर प्रतिबंध:जिले भर में धारा 144 लागू

हर रोज विरोध प्रदर्शनों की वजह से परेशान अधिकारियों ने प्रदर्शन पर ही प्रतिबंध लगा दिया है। रायपुर जिला प्रशासन ने इसके लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 का इस्तेमाल किया है। अब कहा जा रहा है कि प्रदर्शनकारी अपने टेंट हटा लें नहीं तो कार्रवाई होगी।
रायपुर जिला प्रशासन ने 15 दिनों से राजधानी में प्रदर्शन कर रहे विद्युत संविदा कर्मचारी संघ को एक नोटिस भेजा है। इसमें कहा गया है, आपके विरोध प्रदर्शनों से राजधानी में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है। इस धरना प्रदर्शन से आम जनता को कई प्रकार की असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इस नोटिस में कहा गया है, मजिस्ट्रेट ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत रायपुर जिले की सीमा में धरना, रैली और जुलूस आदि प्रतिबंधित कर दिया है। नोटिस में संविदा कर्मियों को अपना धरना खत्म कर टेंट आदि हटा लेने को कहा गया है। ऐसा नहीं करने की स्थिति में एकतरफा कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.संविदा कर्मियों का प्रदर्शन 10 मार्च से चल रहा है। प्रदर्शनकारी रोज नये तरीकों से अपनी ओर ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं। शुक्रवार को संविदा कर्मियों ने कफन ओढ़कर प्रदर्शन किया था। उससे पहले वे घुटनों के बल चलकर और अर्धनग्न होकर प्रदर्शन कर चुके हैं।

आंदोलन में आये अमित गिरी ने बताया कि 3-4 बार आंदोलन हो चुका है। हर बार आश्वासन दिया जाता है कि नियमितीकरण की मांग पर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन अबतक हमारी मांग पर कोई नहीं निर्णय नहीं हुआ। इसलिए फिर आंदोलन करने को कर्मचारी मजबूर हो गए। धरना स्थल पर 2 हजार से अधिक कर्मचारी घर परिवार छोड़कर आए हैं। संविदा कर्मियों ने काम का बहिष्कार कर दिया है।

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