सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर की गिरफ्तारी पर रोक लगाई:10 अगस्त को अगली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर की गिरफ्तारी पर रोक लगाई:10 अगस्त को अगली सुनवाई

पैगंबर मोहम्मद पर बयान देकर विवादों में घिरीं भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने 10 अगस्त तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने 8 राज्यों और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। सुनवाई के दौरान नूपुर के वकील ने कहा कि उनकी जान को खतरा है। पटना से लेकर पाकिस्तान तक उन्हें मारने की साजिश का खुलासा हुआ है।

अदालत अगली सुनवाई में सभी केस ट्रांसफर करने पर विचार कर सकती है। नूपुर के वकील ने सारे मामले दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर करने की मांग की है। मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बी पारदीवाला की बेंच में हुई।

सुप्रीम कोर्ट: जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि क्या हम यह सही समझ रहे हैं कि आप अपनी चॉइस के एक स्थान पर सुनवाई चाहते हैं। क्या आप दिल्ली हाईकोर्ट जाना चाहते हैं?

नूपुर के वकील: एडवोकेट मानवेंद्र सिंह ने कहा कि जी, हम यही चाहते हैं। दिल्ली में पहली FIR हुई है। यही कानून भी कहता है कि जहां पहली FIR दर्ज हुई हो, वहीं पर सुनवाई हो। आपके पिछले आदेश के बाद कुछ डेवलपमेंट हुए हैं। गंभीर खतरे हैं।

रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तान से एक आदमी आया था। कुछ लोगों को पटना से भी गिरफ्तार किया गया है। जहां पहली FIR दर्ज हुई है, वहीं पर बाकी मामले क्लब कर दिए जाते हैं। दूसरी बात ये कि कोई भी दंडात्मक कदम नहीं उठाने की राहत दी जाती है।

सुप्रीम कोर्ट: ये तो हमारी भी मंशा है कि आप हर जगह नहीं जाएं। हम देखेंगे कि आगे क्या विकल्प हो सकता है?नूपुर की ओर से दाखिल नई याचिका में कहा गया है कि कोर्ट की टिप्पणी के बाद उनकी जान पर खतरा और अधिक बढ़ गया है। ऐसे में उनके खिलाफ 8 राज्यों में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तारी से राहत दी जाए। याचिका में केंद्र के अलावा दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, जम्मू-कश्मीर और असम को पक्ष बनाया गया है।

2 जुलाई को ही कोलकाता पुलिस नूपुर शर्मा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर चुकी है। अमहर्स्ट स्ट्रीट थाने में दर्ज FIR पर नूपुर पूछताछ के लिए पेश नहीं हुई थीं, जिसके बाद नोटिस जारी किया गया था। वहीं महाराष्ट्र और तेलंगाना पुलिस भी नूपुर से पूछताछ करना चाहती है।1 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में नूपुर शर्मा ने याचिका दाखिल कर राहत की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सख्त टिप्पणी भी की थी। कोर्ट ने कहा- ‘आपके चलते देश की स्थिति बिगड़ी हुई है। आपने देर से माफी मांगी, वह भी शर्त के साथ कि अगर किसी की भावना आहत हुई हो तो बयान वापस लेती हूँ। आपको राष्ट्रीय टीवी पर आकर पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए।’

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