कोरोना महामारी के कम होने के साथ सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने बुधवार को भारत में फ्लाइट और एयरपोर्ट पर मास्क पहनने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। यानी अब फ्लाइट में फेस मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना नहीं लगेगा। सरकारी आदेश में कहा गया है कि फ्लाइट अनाउंसमेंट में फेस मास्क के इस्तेमाल की एडवाइज दी जा सकती है, लेकिन पेनल्टी का अनाउंसमेंट नहीं किया जा सकता।
कोरोना महामारी के समय की अधिकांश शर्तें हटा दी गई हैं, लेकिन एयर सुविधा फॉर्म भरने जैसी कुछ शर्तें अभी भी लागू हैं। फ्रीक्वेंट फ्लायर्स और ट्रेवल इंडस्ट्री अब भारत के लिए उड़ान भरने से पहले एयर सुविधा फॉर्म भरने और जमा करने की आवश्यकता को खत्म की मांग कर रहे हैं। विदेश से भारत जाने वाली फ्लाइट में एयरलाइन स्टाफ यह चेक करते हैं कि क्या यह फॉर्म वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के साथ जमा किया गया है या नहीं।
एक ट्रैवल एजेंट ने कहा, टीकाकरण की जांच होती रहनी चाहिए, लेकिन एयर सुविधा फॉर्म एक अनावश्यक परेशानी है, खासकर अगर किसी ने आखिरी मिनट में फ्लाइट बदली हो और नई फ्लाइट के डिटेल्स के साथ फॉर्म भरना भूल गया हो।