छत्तीसगढ़ कैबिनेट का बड़ा फैसला:बाढ़-सूखा से फसल नुकसान हुआ तो 8,500 से 22,500 रुपए हेक्टेयर तक मुआवजा

छत्तीसगढ़ कैबिनेट का बड़ा फैसला:बाढ़-सूखा से फसल नुकसान हुआ तो 8,500 से 22,500 रुपए हेक्टेयर तक मुआवजा

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में प्राकृतिक आपदा से जुड़े मामलों में बड़ा फैसला हुआ है। सरकार ने पीड़ितों की मदद के लिए मुआवजा बढ़ा दिया है। अब बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि और पाला आदि से फसलों को नुकसान हुआ तो जमीन की प्रकृति के मुताबिक आठ हजार 500 रुपए से लेकर 22 हजार 500 रुपए प्रति हेक्टेयर तक का मुआवजा दिया जाएगा।

कैबिनेट में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए कृषि, पंचायत और संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया, प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों को राजस्व पुस्तक परिपत्र के तहत सरकार की ओर से सहायता दी जाती थी। यह सहायता राशि लंबे समय से एक जैसी बनी हुई थी। इसकी वजह से पीड़ितों को नुकसान की भरपाई नहीं हो पाती थी। ऐसे में राजस्व पुस्तक परिपत्र में संशोधन कर सहायता राशि को बढ़ाया गया है। इसमें जनहानि का मुआवजा तो पहले की तरह चार लाख रुपए ही है। लेकिन फसल, मकान, जमीन और मवेशी आदि के नुकसान का मुआवजा बढ़ाया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री के स्वेच्छानुदान की सीमा को भी बढ़ाया गया है। पहले यह 70 करोड़ रुपए था। इसे बढ़ाकर अब 110 करोड़ रुपए तक कर दिया गया है।

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