सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मिली सजा के निलंबन की याचिका पर सुनवाई की। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को मिली 2 साल की सजा पर रोक लगा दी है। ‘मोदी’ उपनाम टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि निचली अदालत के न्यायाधीश द्वारा अधिकतम सजा देने का कोई कारण नहीं बताया गया है, अंतिम फैसला आने तक दोषसिद्धि के आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है। आपको बता दें कि गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को ये सजा सुनाई थी।