AAP के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार (17 अक्टूबर) को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि राघव चड्ढा को मौजूदा टाइप-7 सरकारी बंगला खाली नहीं करना होगा। आप नेता राघव चड्ढा ने निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने निचली अदालत के राज्यसभा सचिवालय की कार्रवाई पर से अंतरिम रोक हटाने के फैसले को रद्द कर दिया है। साथ ही कहा कि राघव चड्ढा को मौजूदा टाइप-7 सरकारी बंगला खाली नहीं करना होगा।