सुप्रीम कोर्ट : दिल्ली-NCR को मिली Grap-4 से राहत

सुप्रीम कोर्ट : दिल्ली-NCR को मिली Grap-4 से राहत

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए लागू प्रतिबंधों में ढील देने की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि Grap-4 के बजाय अब ग्रैप-2 के प्रावधान लागू किए जा सकते हैं। ग्रैप-4 के प्रावधान हटने पर दिल्ली में दूसरे राज्यों के ट्रकों को एंट्री मिल सकेगी। निर्माण कार्य और खनन पर लगी रोक भी हटने के आसार हैं। ग्रैप-4 लागू होने के बाद दिल्ली-एनसीआर के वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) में कुछ सुधार हुआ है। हालांकि अब भी यह खतरे के निशान के ऊपर है।

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