पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने उन शिक्षकों को राहत दी है, जिनकी नौकरियां अप्रैल में रद्द की गई थीं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि बिना किसी अनियमितता के नियुक्त हुए (अनटेंटेड) शिक्षक 31 दिसंबर 2025 तक अपने स्कूलों में पढ़ाना जारी रख सकते हैं। यह फैसला छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया ताकि उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो।
