सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस बी आर गवई ने पटाखों पर प्रतिबंध को केवल दिल्ली-एनसीआर तक सीमित रखने के बजाय इसे पूरे देश में लागू करने पर जोर दिया है। शुक्रवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान, उन्होंने कहा कि प्रदूषण मुक्त हवा का अधिकार सिर्फ दिल्ली के ‘खास’ लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे भारत के हर नागरिक का हक है।
CJI ने अमृतसर का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां भी प्रदूषण का स्तर बहुत अधिक होता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पटाखों पर प्रतिबंध की नीति पूरे देश के लिए समान होनी चाहिए।