पेट्रोल, डीजल और एटीएफ के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स में कटौती, पेट्रोल पर शुल्क हुआ शून्य

पेट्रोल, डीजल और एटीएफ के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स में कटौती, पेट्रोल पर शुल्क हुआ शून्य

केंद्र सरकार ने 14 अगस्त से बड़ा कदम उठाते हुए पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन (एटीएफ) के निर्यात पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स में कटौती की घोषणा की है।

वित्त मंत्रालय की आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, पेट्रोल निर्यात पर लगने वाले टैक्स को पूरी तरह समाप्त कर ‘शून्य’ कर दिया गया है। इससे पहले 3 अगस्त को इस पर प्रति लीटर 3.5 रुपये का कर निर्धारित किया गया था, जिसे अब वापस ले लिया गया है।

मंत्रालय ने डीजल के निर्यात पर लागू विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) में भी कमी की है। इसे 25.5 रुपये प्रति लीटर से घटाकर अब 24 रुपये प्रति लीटर तय किया गया है।

इसी क्रम में हवाई ईंधन (एटीएफ) पर लगने वाली निर्यात ड्यूटी में भी राहत दी गई है। इसे पूर्व के 22 रुपये प्रति लीटर से घटाकर अब 19.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है।

वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि घरेलू बाजार में आम उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध पेट्रोल और डीजल की मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। देश के भीतर खुदरा कीमतें यथावत रहेंगी और यह रियायत केवल विदेशी बाजारों में ईंधन का निर्यात करने वाली रिफाइनरियों तथा उत्पादक कंपनियों पर ही लागू होगी।

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