हरियाणा में इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी के तहत आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शुरूआत में 12 स्कीमें शुरू की गई हैं। जिसके लिए सरकार के पोर्टल पर 45 दिनों के भीतर अप्लाई करना होगा। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक खरीदारों और उनका निर्माण करने वालों को इससे सीधा लाभ मिल सकेगा।
उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण ने बताया कि इलेक्ट्रिक-व्हीकल पॉलिसी बनने से इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा मिलेगा।
ग्राहकों को यह छूट
- 15 लाख से 40 लाख रुपये तक की कीमत की इलेक्ट्रिक कार पर 15 प्रतिशत या 6 लाख रुपये की छूट मिलेगी।
- 15 से 40 लाख रुपये तक की हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार पर 15 प्रतिशत या 3 लाख रुपये की छूट दी जाएगी।
- 40 से 70 लाख रुपये की इलेक्ट्रिक कार पर 15 प्रतिशत या 10 लाख रुपये की छूट मिलेगी।
- इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर व थ्री-व्हीलर खरीदने पर मोटर व्हीकल टैक्स में 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी।