पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI पर प्रतिबंध जारी रहेगा। कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को PFI पर केंद्र सरकार के प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। जस्टिस एम नागप्रसन्ना की सिंगल जज बेंच मामले की सुनवाई की। 28 नवंबर को कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। PFI के प्रदेश अध्यक्ष ने संगठन पर लगाए गए बैन को चुनौती दी थी। फिलहाल पाशा न्यायिक हिरासत में है।
