पवन खेड़ा को SC से अंतरिम जमानत:कोर्ट ने कहा- हमने आपको प्रोटेक्शन दिया, बयान संभल कर दें;

पवन खेड़ा को SC से अंतरिम जमानत:कोर्ट ने कहा- हमने आपको प्रोटेक्शन दिया, बयान संभल कर दें;

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित टिप्पणी मामले में गिरफ्तार कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। खेड़ा को रायपुर जाते समय आज ही फ्लाइट से उतारकर दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया था। वे पार्टी के अधिवेशन में शामिल होने के लिए जा रहे थे।

खेड़ा की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। CJI डी वाई चंद्रचूड़ की अगुआई वाली तीन जजों की बेंच ने दोपहर 3 बजे से करीब 30 मिनट की सुनवाई के बाद खेड़ा को मंगलवार तक अंतरिम जमानत दे दी। यानी खेड़ा को नियमित जमानत के लिए अर्जी लगाने तक पुलिस अरेस्ट नहीं कर पाएगी।

कोर्ट ने खेड़ा को राहत के साथ चेतावनी भी दी। CJI ने कहा- हमने आपको प्रोटेक्शन (गिरफ्तारी से) दिया है, लेकिन बयानबाजी का भी कुछ स्तर होना चाहिए। इस पर खेड़ा के वकील सिंघवी ने कहा- हम भी इस तरह के बयान का समर्थन नहीं करते। इधर, पार्टी नेता जयराम रमेश ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा- ‘टाइगर जिंदा है’।

खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से एक राहत और मिली है। इसमें उनके खिलाफ दर्ज तीनों FIR को एक जगह क्लब करने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने इसके लिए असम और उत्तर प्रदेश सरकार को भी नोटिस जारी किया है। खेड़ा के खिलाफ असम में एक जगह और उत्तर प्रदेश के लखनऊ और वाराणसी में केस दर्ज किया गया है।

हालांकि आज की गिरफ्तारी असम में दर्ज केस के आधार पर हुई थी। अब कोर्ट खेड़ा की गिरफ्तारी और तीनों केस को क्लब करने को लेकर 27 फरवरी को अगली सुनवाई करेगा। इधर, शाम को दिल्ली की द्वारका कोर्ट ने भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद खेड़ा को 30 हजार के बॉन्ड पर अंतरिम जमानत दे दी। द्वारका कोर्ट ने असम पुलिस के ट्रांजिट रिमांड की मांग पर यह फैसला सुनाया।

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