असम में मुस्लिम विवाह और तलाक का कानून निरस्त, हिमंत कैबिनेट ने दी मंजूरी

असम में मुस्लिम विवाह और तलाक का कानून निरस्त, हिमंत कैबिनेट ने दी मंजूरी

असम सरकार ने लंबे समय से चले आ रहे असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 शुक्रवार को निरस्त कर दिया। यह निर्णय शुक्रवार रात मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक के दौरान लिया गया। यह उत्तराखंड समान नागरिक संहिता कानून लागू करने वाला पहला राज्य बनने के तीन सप्ताह बाद आया है। कैबिनेट मंत्री जयंत मल्लबारुआ ने इसे समान नागरिक संहिता की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आगे चलकर मुस्लिम विवाह और तलाक से संबंधित सभी मामले विशेष विवाह अधिनियम द्वारा शासित होंगे।

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