सोशल मीडिया पर AI कंटेंट की पहचान अनिवार्य: केंद्र सरकार ने IT नियमों में किया बड़ा बदलाव, 20 फरवरी से लागू होंगे नए नियम

सोशल मीडिया पर AI कंटेंट की पहचान अनिवार्य: केंद्र सरकार ने IT नियमों में किया बड़ा बदलाव, 20 फरवरी से लागू होंगे नए नियम

भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया को सुरक्षित बनाने की दिशा में IT नियम 2021 में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। मंगलवार को जारी आदेश के अनुसार, अब X, फेसबुक, यूट्यूब और स्नैपचैट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर AI द्वारा बनाए गए हर कंटेंट (सिंथेटिक मीडिया) पर ‘लेबल’ लगाना अनिवार्य होगा।

मुख्य प्रावधान:

  • 3 घंटे की डेडलाइन: आपत्तिजनक डीपफेक फोटो या वीडियो की शिकायत मिलने पर प्लेटफॉर्म्स को उसे मात्र 3 घंटे के भीतर हटाना होगा।
  • मेटाडेटा और ट्रेसबिलिटी: हर AI जनित कंटेंट में एक यूनिक मेटाडेटा या आइडेंटिफायर एम्बेड करना होगा, जिसे हटाया या बदला नहीं जा सकेगा। इससे कंटेंट के सोर्स का पता लगाना आसान होगा।
  • लेबलिंग का पैमाना: विजुअल कंटेंट (वीडियो/फोटो) में लेबल कम से कम 10% हिस्से को कवर करेगा। वहीं ऑडियो के मामले में, शुरुआत का 10% समय यह बताने के लिए होगा कि यह AI द्वारा बनाया गया है।

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